- मूल संविधान में 22 भाग थे लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं।
- तीन भागों – 9A नगर पालिकाओं, 9B सहकारी समितियों और 14A न्यायाधिकरणों को संशोधनों के साथ मूल संविधान में जोड़ा गया है।
- शुरुआत के समय इसमें 22 भागों (Part) और 8 अनुसूचियों (Schedule) में 395 लेख (Article) थे।
- लेकिन अब 25 भागों (Part) में 448 लेख (Article), 12 अनुसूचियां (Schedule) और 106 संशोधन (Amendment) हैं (2023)।भारतीय संविधान के भागों को प्रस्तावना भी कहा जाता है जो संविधान की आत्मा है।
Parts of The Indian Constitution:
Parts | Subject Matter | Articles |
---|---|---|
I | The Union and its territory संघ और उसके क्षेत्र | 1 to 4 |
II | Citizenship नागरिकता | 5 to 11 |
III | Fundamental Rights मौलिक अधिकार | 12 to 35 |
IV | Directive Principles of State Policy राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत | 36 to 51 |
IV-A | Fundamental Duties मौलिक कर्तव्य | 51-A |
V | The Union Government संघ | 52 to 151 |
Chapter I – The Executive | 52 to 78 | |
Chapter II – Parliament | 79 to 122 | |
Chapter III – Legislative Powers of President | 123 | |
Chapter IV – The Union Judiciary | 124 to 147 | |
Chapter V – Comptroller and Auditor-General of India | 148 to 151 | |
VI | The State Governments राज्य | 152 to 237 |
Chapter I – General | 152 | |
Chapter II – The Executive | 153 to 167 | |
Chapter III – The State Legislature | 168 to 212 | |
Chapter IV – Legislative Powers of Governor | 213 | |
Chapter V – The High Courts | 214 to 232 | |
Chapter VI – Subordinate Courts | 233 to 237 | |
7 | पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य | 238 [निरस्त] |
8 | The Union Territories केंद्र शासित प्रदेश | 239 to 242 |
9 | The Panchayats पंचायतें | 243 to 243-O |
9-A | The Municipalities नगर पालिकाएँ | 243-P to 243-ZG |
9-B | The Co-operative Societies सहकारी समितियाँ | 243-ZH to 243-ZT |
X | The Scheduled and Tribal Areas अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | 244 to 244-A |
XI | Relations between the Union and the States संघ और राज्यों के बीच संबंध | 245 to 263 |
Chapter I – Legislative Relations | 245 to 255 | |
Chapter II – Administrative Relations | 256 to 263 | |
XII | Finance, Property, Contracts and Suits वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे | 264 to 300-A |
Chapter I – Finance | 264 to 291 | |
Chapter II – Borrowing | 292 to 293 | |
Chapter III – Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits | 294 to 300 | |
Chapter IV – Right to Property | 300-A | |
XIII | Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग | 301 to 307 |
XIV | Services under the Union and the States संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | 308 to 323 |
Chapter I – Services | 308 to 314 | |
Chapter II – Public Service Commissions | 315 to 323 | |
XIV-A | Tribunals न्यायाधिकरण | 323-A to 323-B |
XV | Elections चुनाव | 324 to 329-A |
XVI | Special Provisions relating to Certain Classes कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान | 330 to 342 |
XVII | Official Languages राजभाषा | 343 to 351 |
Chapter I – Language of the Union | 343 to 344 | |
Chapter II – Regional Languages | 345 to 347 | |
Chapter III-Language of the Supreme Court, High Courts, and so on | 348 to 349 | |
Chapter IV-Special Directives | 350 to 351 | |
XVIII | Emergency Provisions आपातकालीन प्रावधान | 352 to 360 |
XIX | Miscellaneous विविध | 361 to 367 |
XX | Amendment of the Constitution संविधान का संशोधन | 368 |
XXI | Temporary, Transitional and Special Provisions अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान | 369 to 392 |
XXII | Short title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन | 393 to 395 |
Schedules of The Indian Constitution In Hindi
अनुसूचियों का उल्लेख पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया था जहाँ इसमें 10 अनुसूचियाँ शामिल थीं। बाद में, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में, भारतीय संविधान में बाद के संशोधनों के साथ, कुल 12 अनुसूचियाँ हो गईं। वर्तमान में, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वे हैं:
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ:
भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ | |
अनुसूचियों | अनुसूचियों की विशेषताएं |
पहली अनुसूची | इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम शामिल है राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी शामिल है ( राज्य- 28, UT- 8) |
दूसरी अनुसूची | पेंशन एवं भत्तों के संबंध में प्रावधान: -President of India (भारत के राष्ट्रपति) -Governors of Indian States (राज्यों के राज्यपाल) -Speaker & Deputy Speaker of Lok Sabha (राज्यों के राज्यपाल) -Chairman & Deputy Chairman of Rajya Sabha (राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष) -Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assemblies of Indian States (राज्यों में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) -Chairman and Deputy Chairman of Legislative Councils of the Indian States (राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) -Supreme Court & High Court Judges -Comptroller & Auditor General of India (CAG) (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) Note:- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या संसद के सदस्य इसमें सामिल नही है | |
तीसरी अनुसूची | इन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि के प्रावधान हैं: -Union Ministers (केंद्रीय मंत्री) -Parliament Election Candidates (संसद चुनाव के उम्मीदवार) -Members of Parliament (संसद के सदस्य) -Supreme Court Judges (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) -(CAG) Comptroller and Auditor General (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) -State Ministers (राज्य के मंत्री) -State Legislature Election Candidates (राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार) -State Legislature Members (राज्य विधानसभा के सदस्य) -High Court Judges (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) Note :- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें सामिल नहीं है | राष्ट्रपति (Article 60) , उपराष्ट्रपति (Article 69) और राज्यपाल (Article 159) के तहत शपथ लेते है | |
चौथी अनुसूची | राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं Note : सर्वाधिक सीट – UP (31) |
5वीं अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल हैं |
छठी अनुसूची | इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं Note: इसी अनुसूची के तहत 22वे संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में संविधान में Article 244(A) जोड़ा गया है | |
7वीं अनुसूची | यह अनुसूची तीन विधायी सूचियों से संबंधित है संघ सूची -रक्षा, बैंक, मुद्रा, विदेशी मुद्दे, संचार राज्य सूची – पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, शराब समवर्ती सूची– शिक्षा, वन, मापतौल, परिवार नियोजन & जनसँख्या, विवाह, अधिग्रहण |
8वीं अनुसूची | यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है: मूल संविधान – 14 language संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं: – (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली, (22) डोंगरी | 21 वां संविधान संशोधन 1967 – सिंधी भाषा 71 वां संविधान संशोधन 1992 – नेपाली, मणिपुरी, कोकणी 92 वां संविधान संशोधन 2003 – मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 96 वां संविधान संशोधन 2011 – उड़िया |
9वीं अनुसूची | यह भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गयी (PM- नेहरु जी ) |
10वीं अनुसूची | इसमें दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 52वे संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई |
11वीं अनुसूची | इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 – 93 के तहत जोड़ी गयी (PM-पीवी नरसिम्हा राव) |
12वीं अनुसूची | यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। 74 वां संविधान संशोधन 1993 के तहत |
Parts & Schedules of The Indian Constitution In Hindi For SSC PYQ, MCQ
- भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है – 12
- 10वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, जिसे कहा जाता है- दल-बदल विरोधी कानून
- संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है – अनुच्छेद 1 से 4 में
- भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है – भाग IXB (अनुच्छेद 243 ZH – 243 ZT) में
- भारतीय संविधान के किस भाग को डॉ अम्बेडकर ने सबसे प्रबुद्ध माना है – भाग III (Fundamental Rights मौलिक अधिकार)
- मूल रूप से, भारत के संविधान में शामिल थे – 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग
- संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है – भाग XIV में
- भारत के संविधान में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है- 7वीं अनुसूची में
- भारत के संविधान में शामिल हैं –12 अनुसूचियाँ और 25 भाग
- सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है – भाग V में
- नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व सेसंबंधित प्रावधानोंका उल्लेख किया गया है – 12वीं अनुसूची में
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है- केंद्र और राज्यों के बीच
- भारतीय गणराज्य की भाषाओं का उल्लेख किया गया है – आठवीं अनुसूची में
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है – 22 भाषाएँ
- भारतीय संविधान का वह भाग जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रोंसेसंबंधित है – भाग X
- भारतीय संविधान का वह भाग जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद सेसंबंधित है – भाग XII
- राज्य की निति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36-51) संबंधित हैं – भाग IV से
- भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है – भाग II में
- भारतीय संविधान का भाग XVII संबंधित है- राजभाषा से
- राज्य की निति के निदेशक तत्त्व के वर्णन किया गया है – (भाग 4) अनुच्छेद 36 – 51 में
- भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तेका उल्लेख है – दूसरी अनुसूची में
- संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है- अनुच्छेद 368 (भाग XX) में
- भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित हैं – आधिकारिक भाषाओं से
- संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है –भाग XI (अनुच्छेद 245-263) में
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है – अनुच्छेद 245-255 में
- संघ और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है – अनुच्छेद 256-263 में
- सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है –भाग V (अनुच्छेद 124 – 147) मे
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है – भाग IV में
- नागरिकता से सम्बंधित अनुच्छेद है- भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11)
- संघ कार्य कारिणी के प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है – भाग V में
- भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण को वर्गीकृत करती है – संघ सूची के अंतर्गत
- भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषाएँ हैं –22
- भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कृषि को वर्गीकृत करती है – राज्य सूची के अंतर्गत
- भारतीय संविधान मे कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं –भाग XVI में
- संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है –भाग VIII के अंतर्गत
- 7वीं अनुसूची में बाट और माप के मानकों की स्थापना को वर्गीकृत किया गया है –संघ सूची के रूप में
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय, सार्वजनिक व्यवस्था शामिल हैं- राज्य सूची (7वीं अनुसूची) में
- भारतीय संविधान में ‘नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना’ शामिल है –अनुच्छेद 2 में
- 7वीं अनुसूची में ‘नशीली शराब’ को वर्गीकृत किया गया है –राज्य सूची के तहत
- डाक एवं तार, बैंकिंग, राज्यों के खातों का ऑडिट शामिल हैं – संघ सूची (7वीं अनुसूची ) में
- दलबदल विरोधी कानून से संबंधित 10वींअनुसूची संविधान में शामिल की गई थी- 52वाँ संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है –10वीं अनुसूची में
- 7वींअनुसूची ‘सट्टेबाजी और जुआ’ को वर्गीकृत करती है – राज्य सूची में
- डाकघर बचत बैंक, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, रेलवे शामिल हैं –7वीं अनुसूची की संघ सूची
- 7वीं अनुसूची ‘भूमि और भवनों पर कर’ को वर्गीकृत करती है – राज्य सूची मे
- औद्योगिक और श्रम विवाद, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन शामिल हैं – समवर्ती सूची में
- संविधान की 7वींअनुसूची ‘केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो’ को वर्गीकृत करती है – संघ सूची मे
- 7वीं अनुसूची राज्य लोक सेवा आयोग को वर्गीकृत करती है – राज्य सूची मे
- भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं – 5वीं अनुसूची में
- भारतीय संविधान का भाग VII, जिसे हटा दिया गया है, संबंधित था- प्रथम अनुसूची के भाग B में राज्य से
- खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन आता है –संघ सूची के अंतर्गत
- पुलिस और लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं- 7वीं अनुसूची के तहत
- स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय अंतर्गत आतेहैं –11वीं अनुसूची के
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन निर्दिष्ट है- 6वीं अनुसूची मे
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं- पहली अनुसूची के अंतर्गत
- शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल हैं –तीसरी अनुसूची मे
- भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है –भाग XIV मे
- अनुसूची जो राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में सीटों के आवंटन से संबंधित है –चौथी अनुसूची
- भारतीय संविधान का भाग XVIII संबंधित है- आपातकालीन प्रावधानो से
- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया – 2004 में
- संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल भाषाओं की संख्या थी – 14
- भारत का संविधान विभाजित है- 25 भागों और 12 अनुसूचियों में
- मूल संविधान में शामिल थे- 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शराब जैसे विषय हिस्सा हैं – राज्य सूची का
- संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है- अनुसूची VII में
- UPSC से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है –भाग XIV अध्याय II, अनुच्छेद 315-323 में
- संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान उल्लिखित है- सातवीं अनुसूची में
- निगम कर, आयकर, बैंकिंग और बीमा अंतर्गत आते हैं – संघ सूची के
- संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में शामिल हैं – 61 विषय
- संघ के मंत्री के पद की शपथ के प्रपत्र निहित हैं –तीसरी अनुसूची में
- भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची संबंधित है- संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से
- अनुच्छेद 43B (भाग IV) संबंधित है- सहकारी समितियों से
- राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान आते है – दूसरी अनुसूची के अंतर्गत
- शिक्षा, वन, बाट और माप तथा न्याय प्रशासन आते हैं – समवर्ती सूची के अंतर्गत
- भारतीय संविधान में निर्धारित 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी मान्यता देती है- राजस्थानी और अंग्रेजी को भी
- नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है – भाग II (अनुच्छेद 5-13) में
- भारत के संविधान की अनुसूची जिसे न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है – नौवीं अनुसूची
- समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता’ का उल्लेख किया गया है- भाग IV (अनुच्छेद 39-A) में
- भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल है –राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
- दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था – 1985 में
- भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन किया गया है- आठवीं अनुसूची में
- भारत का संविधान विभाजित है –448 अनुच्छेद, 25 भागों और 12 अनुसूचियों में
- राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है – चौथी अनुसूची में
- भारतीय संविधान के अनुसार संसद सेसंबंधित प्रावधानों का उल्लेख है – भाग V (अनुच्छेद 79 से 122) मे
- भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण, रेलवे और रक्षा को वर्गीकृत करती है- संघ सूची के अंतर्गत
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय के प्रशासन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं – 6वीं अनुसूची में
- भारतीय संविधान का भाग XV संबंधित है- निर्वाचन से
- भारतीय संविधान का भाग IXB संबंधित है- सहकारी समितियों से
- संघ और राज्यों के बीच संबंधोंका वर्णन किया गया है – भाग XI में
- संविधान के भाग XVII मेंअनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है – राजभाषा से
- सातवीं अनुसूची किसके शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? – संघ और राज्य के
- राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है – प्रथम अनुसूची में
- कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान निहित है- भाग XVI (अनुच्छेद 330-342 A) में
- भारतीय संविधान के अनुसार, संघ सूची , राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं- सातवीं अनुसूची में
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, सिंचाई एवं कृषि को सम्मिलित किया गया है- राज्य सूची में
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 62 संबंधित है- भाग V से
- संविधान के अनुसार नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है – भाग II में
- भारत के संविधान का भाग XV, अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है – निर्वाचन से
- संघ और उसके राज्य छेत्र से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है – भाग I में
- मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है – भाग IV (A) मे
- अनुसूचित जनजातियों के हितों का शासन और संरक्षण संबंधित है- भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची से